अनुच्छेद 12 - राज्य की परिभाषा Article 12 - Definition Of State

 अनुच्छेद 12 - राज्य की परिभाषा
Article 12 - Definition Of State 


 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो मूल अधिकारों के अध्याय के तहत आता है।

 यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों (भाग III) के संदर्भ में‌ राज्य की परिभाषा से संबंधित है और यह निर्धारित करता है कि "राज्य" शब्द का अर्थ किन-किन संस्थाओं को शामिल करता है जिन पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है।


अनुच्छेद 12 के अनुसार, राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं:


1. भारत की सरकार और संसद।


2. किसी राज्य की सरकार और विधानमंडल।


3. भारत या उसके किसी भाग के भीतर स्थित सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण।

जैसे -स्थानीय और अन्य प्राधिकरण:

स्थानीय प्राधिकरणों में पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि आते हैं।

अन्य प्राधिकरण में वे निकाय आते हैं जो राज्य के अधीन कार्य करते हैं, जैसे सार्वजनिक निगम, सरकारी एजेंसियां, और कभी-कभी वे निजी संस्थाएं जो सरकारी कार्यों में लगी होती हैं।

इस अनुच्छेद का महत्व :-

यह परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 19, 21 आदि) केवल "राज्य" द्वारा किए गए उल्लंघनों के खिलाफ ही लागू होते हैं।

यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि मौलिक अधिकारों का पालन राज्य द्वारा किया जाए।


यदि राज्य द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों हनन किया जाता है, तो व्यक्ति अदालत में जा सकता है।


यह "राज्य" की परिभाषा को विस्तृत बनाता है ताकि सार्वजनिक प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों को भी इसके तहत जिम्मेदार ठहराया जा सके।



व्यवहारिक उपयोग:

इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने "राज्य" की व्याख्या को समय के साथ विस्तृत किया और कई मामलों में यह निर्धारित किया है कि कौन-कौन से संगठन "राज्य" के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, आदि।


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