सुप्रीम कोर्ट ने कहा की उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है- आधार ( Supreme Court Said That There Is No Document To Determine Age – Aadhaar )

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा की उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है- आधार ( Supreme Court Said That There Is No Document To Determine Age – Aadhaar )





 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए 

 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भैया और जस्टिस संजय करोल की पीट ने यह कहाॅ की उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज आधार कार्ड को नहीं मान सकते 


किशोर अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज 10वीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा ना कि आधार कार्ड से क्योंकि आधार कार्ड एक पहचान का दस्तावेज बन सकता है ना की उम्र निर्धारित करने का 


पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक पीट ने सड़क दुर्घटना में मृतक पीड़ित की आयु का निर्धारण आधार कार्ड से कर दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय को गलत ठहराया


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